Constant instructions are being issued regarding the Panchayati Raj elections in Bihar. In order to make the Panchayati Raj institutions fair and simple, the Panchayati Raj Department has issued a directive on 21 March. According to the latest instructions, the head who has not audited all his expenses till March 2020, will be considered ineligible to contest the election.
बिहार में पंचायती राज चुनाव को लेकर लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं. पंचायती राज संस्थाओं को निष्पक्ष और सरल बनाने के लिए पंचायती राज विभाग ने 21 मार्च को निर्देश जारी किया है. ताजा निर्देश के मुताबिक, जिस मुखिया ने मार्च 2020 तक के अपने सारे खर्च का ऑडिट नहीं कराया है तो उसे चुनाव लड़ने के अयोग्य माना जाएगा.
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